Kejriwal Bail: अभिषेक मनु सिंघवी के दो शब्‍द जिसकी काट नहीं ढूंढ़ पाई CBI, केजरीवाल को अरेस्‍ट करने पर फटकार

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CM Kejriwal Bail: दिल्‍ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जम …अधिक पढ़ें

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हाइलाइट्स

CBI से जुड़े मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानतसीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी थे दिल्‍ली सीएम के वकीलसुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई को फटकार लगाई

नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में आखिरकार जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट की स्‍पेशल बेंच ने सीएम केजरीवाल की जमानत की याचिका को स्‍वीकार करते हुए शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्‍जल भुइयां ने मुख्‍यमंत्री केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भ्रष्‍टाचार के आरोप में उनकी गिरफ्तारी को लेकर आया है. भ्रष्‍टाचार के मामले में CBI ने उन्‍हें गिरफ्तार किया था. केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की थी, जबकि सीबीआई की तरफ से मुख्‍य रूप से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ASG एसवी राजू ने पक्ष रखा था. मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ‘इंश्‍योरेंस अरेस्‍ट’ करार दिया था. CBI अंत तक सिंघवी के इन दो शब्‍दों का काट नहीं ढूंढ़ सकी.

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला मामले में पहले ED ने गिरफ्तार किया था. यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी थी. मुख्‍यमंत्री केजरीवाल इससे पहले कि जेल से बाहर आते, सीबीआई ने उन्‍हें भ्रष्‍टाचार से जुड़े मामले में अरेस्‍ट कर लिया था. सीबीआई से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल ने जमानत याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार दलील दी थी. सिंघवी ने सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को इंश्‍योरेंस अरेस्‍ट तक कह डाला था. हालांकि, सीबीआई की ओर से उनकी इस दलील पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी.

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सिंघवी के इंश्‍यारेंस अरेस्‍ट पर CBI का जवाब
अभिषेक मनु सिंघवी ने ED मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने के तुरंत बाद सीबीआई की ओर से उनको गिरफ्तार किए जाने पर जोरदार तरीके से आपत्ति जताई थी. सिंघवी ने दलील देते हुए सीबीआई के इस कदम को इंश्‍योरेंस अरेस्‍ट की संज्ञा दे डाली थी. सीनियर एडवोकेट ने दिल्‍ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी दलील में कहा था कि सीएम केजरीवाल जेल से बाहर न आ सकें, सीबीआई ने इस उद्देश्‍य से उन्‍हें गिरफ्तार किया और इस तरह यह इंश्‍योरेंस अरेस्‍ट है. सीबीआई की ओर से पेश वकील ने सिंघवी की इस दलील की जोरदार तरीके से विरोध किया था. सीबीआई ने कहा था कि सिंघवी ने ये शब्‍द अपनी तरफ से गढ़े हैं.

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