99 रुपये में BP से लेकर ब्‍लैकडॉग बेचकर भी होगी जबरदस्‍त कमाई, दुकान खोलने के ल‍िए जान लें ये 9 बातें

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New Liquor Policy News:चंद्रबाबू नायडू सरकार ने आंध्र प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शराब ब्रांड उपलब्ध कराने के लिए यह महत्व …अधिक पढ़ें

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Wine Shop Tender 2024: आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति लागू होने जा रही है. इस नई शराब नीत‍ि में क‍िसी भी ब्रांड की शराब स‍िर्फ 99 रुपये में म‍िलेगी. असल में 180 एमएल शराब 99 रुपये में म‍िलेगी. इसके लिए प्रक्रिया 1 तारीख से शुरू हो चुकी है. हालांकि, कई लोग शराब की दुकानों के लिए टेंडर जारी करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण वे पीछे हट रहे हैं. टेंडर प्रक्रिया के 9 प्रमुख बिंदु हैं.

कुछ ही दिनों में आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति लागू हो जाएगी. सरकार ने इस संबंध में पहले ही प्रक्रियाएं तैयार कर ली हैं. इससे यह भी पता चला है कि जिलेवार कितनी शराब की दुकानें होंगी. नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और मंडलवार शराब की दुकानों का ब्योरा घोषित कर दिया गया है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

टेंडर प्रक्रिया इस प्रकार है..
1. नई शराब की दुकानों के लिए आवेदन करने वालों को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन करना होगा .

2. शराब की दुकान खोलने का आवेदन करने की फीस 2 लाख रुपये तक है. यह आवेदन, एंट्रीपास शुल्क का भुगतान ऑनलाइन, हाइब्रिड, ऑफलाइन तरीके से किया जा सकता है.

3. एंट्री पास फीस 2 लाख रुपये नॉन-रिफंडेबल फंड है. इसे ध्यान में रखें.

4. आबकारी अधिकारी उन लोगों को प्रवेश पास जारी करेंगे जिन्‍होंने रज‍िस्‍ट्रेशन फीस का भुगतान किया है.

5. जिन लोगों ने एंट्री पास ले लिया है. वे 11 अक्टूबर को ड्रॉ के लिए जाएं. (जिला केन्द्रों में ड्राइंग की संभावना रहेगी।)

6. लॉटरी जिला कलेक्टर के नेतृत्व में आवेदकों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से निकाली जायेगी.

7. ड्रॉ में शराब की दुकानें जीतने वालों को दो साल के अंदर छह बार में 65 लाख रुपये सरकार को देने होंगे.

8. जिनके पास वाइन शॉप है. उन्हें उसी दिन या अगले दिन (1/6) सरकार को 11 लाख रुपये का भुगतान करना होगा.

9. नई शराब की दुकानों का कारोबार नकद भुगतान के अगले दिन से जारी रखा जा सकता है.

ट्रेन, कार और प्‍लेन से क‍ितनी लीटर शराब ले जा सकते हैं?
अगर आप आंध्र प्रदेश से ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 लीटर शराब लाने की इजाजत है. इससे अधिक होने पर 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है और आगे की यात्रा का टिकट रद्द हो सकता है. यदि आप कार से यात्रा कर रहे हैं, तो आप एक लीटर शराब ला सकते हैं. इससे अधिक होने पर कार्रवाई की जाएगी. यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो आप और अधिक शराब ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए.

चंद्रबाबू नायडू ने निजी क्षेत्र में शराब की बिक्री फिर से शुरू कर दी है, जिसे जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान बंद कर दिया गया था. राज्यभर में 3736 नए आउटलेट खोले गए हैं. इनमें से दस प्रतिशत दुकानें नारियल श्रमिकों के लिए आरक्षित की जाएंगी.

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