Mathura: विशेष डिब्बे के साथ टोल रहे थे मिठाई तीन दुकान पर लगा जुर्माना

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पब्लिक लाइव न्यूज़ ब्यूरो चीफ गुंजन खत्री मथुरा। मिठाई कारोबारियों द्वारा नियमों को दरकिनार कर डिब्बों के साथ मिठाई तौलने की खबरें अमर उजाला में प्रकाशित होने के बाद आखिरकार बाट-माप विभाग सक्रिय हो गया। विभाग के अफसरों ने डिब्बों के साथ मिठाई तौलने पर 3 दुकानों पर जुर्माना लगाया है।
त्योहारी सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए मिठाई कारोबारियों ने आकर्षक डिब्बे बनाए हैं। यही से शुरू होता है ग्राहकों संग घटतौली का खेल। ग्राहकों द्वारा एक किलोग्राम मिठाई मांगने पर दुकानदार मिठाई डिब्बे में पैक कर डिब्बे समेत पूरा वजन तौलते हैं। जितने वजन का डिब्बा होगा उतनी मिठाई ग्राहक को कम मिलेगी। यानी यदि डिब्बे का वजन 100 ग्राम है तो ग्राहक को 900 ग्राम मिठाई ही मिली। इस पद्धति से दुकानदार मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। डीएम के आदेश व हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज में खबरें प्रकाशित होने के बाद मापतौल विभाग सक्रियता बढ़ा दी। जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी पवन कुमार यादव ने बताया है कि वृंदावन स्थित बीकानेरवाला के जेएमडी इंटरप्राइजेज पर 30 हजार रुपये, गिर्राज मिष्ठान भंडार छटीकरा, अग्रवाल मिष्ठान भंडार धौली प्याऊ पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन कारोबारियों के यहां डिब्बे में तौली गई मिठाई में प्रति किलो में 100 से 150 ग्राम तक मिठाई कम पाई गई। ऐसे में नियमों के अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया है कि कार्रवाई के साथ-साथ मिठाई के दुकानदारों व अन्य को चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपनी शिकायत टो-फ्री नंबर 18001800150, जिला पूर्ति अधिकारी के मोबाइल नं. 7839562533 और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के मो.नं.. 7839562558 पर भी फोन करके कर सकते हैं। मदर डेरी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया। मिठाई की 3 दुकानों के साथ ही 17 अन्य पर भी बाट माप विभाग ने कार्रवाई की है। गिर्राज इंडेन गैस एजेंसी के यहां से भरे हुए अधिकतर सिलिंडरों में 340 व 260 ग्राम गैस कम मिली। ऐसे में विभाग ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी क्रम में मदर डेरी के दही के पैकेट पर घोषणाएं नियमानुसार नहीं पाईं गईं। जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि डिब्बे में पैक 500 ग्राम दही की मात्रा 450 ग्राम ही मिली। इस कारण कंपनी पर नोटिस जारी कर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।मथुरा। मिठाई कारोबारियों द्वारा नियमों को दरकिनार कर डिब्बों के साथ मिठाई तौलने की खबरें अमर उजाला में प्रकाशित होने के बाद आखिरकार बाट-माप विभाग सक्रिय हो गया। विभाग के अफसरों ने डिब्बों के साथ मिठाई तौलने पर 3 दुकानों पर जुर्माना लगाया है।त्योहारी सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए मिठाई कारोबारियों ने आकर्षक डिब्बे बनाए हैं। यही से शुरू होता है ग्राहकों संग घटतौली का खेल। ग्राहकों द्वारा एक किलोग्राम मिठाई मांगने पर दुकानदार मिठाई डिब्बे में पैक कर डिब्बे समेत पूरा वजन तौलते हैं। जितने वजन का डिब्बा होगा उतनी मिठाई ग्राहक को कम मिलेगी। यानी यदि डिब्बे का वजन 100 ग्राम है तो ग्राहक को 900 ग्राम मिठाई ही मिली। इस पद्धति से दुकानदार मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। डीएम के आदेश व हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज में खबरें प्रकाशित होने के बाद मापतौल विभाग सक्रियता बढ़ा दी। जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी पवन कुमार यादव ने बताया है कि वृंदावन स्थित बीकानेरवाला के जेएमडी इंटरप्राइजेज पर 30 हजार रुपये, गिर्राज मिष्ठान भंडार छटीकरा, अग्रवाल मिष्ठान भंडार धौली प्याऊ पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन कारोबारियों के यहां डिब्बे में तौली गई मिठाई में प्रति किलो में 100 से 150 ग्राम तक मिठाई कम पाई गई। ऐसे में नियमों के अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया है कि कार्रवाई के साथ-साथ मिठाई के दुकानदारों व अन्य को चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपनी शिकायत टो-फ्री नंबर 18001800150, जिला पूर्ति अधिकारी के मोबाइल नं. 7839562533 और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के मो.नं.. 7839562558 पर भी फोन करके कर सकते हैं। मदर डेरी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया। मिठाई की 3 दुकानों के साथ ही 17 अन्य पर भी बाट माप विभाग ने कार्रवाई की है। गिर्राज इंडेन गैस एजेंसी के यहां से भरे हुए अधिकतर सिलिंडरों में 340 व 260 ग्राम गैस कम मिली। ऐसे में विभाग ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी क्रम में मदर डेरी के दही के पैकेट पर घोषणाएं नियमानुसार नहीं पाईं गईं। जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि डिब्बे में पैक 500 ग्राम दही की मात्रा 450 ग्राम ही मिली। इस कारण कंपनी पर नोटिस जारी कर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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