कोलकाता केस SC कोर्टरूम सीन… इंद‍िरा जयस‍िंह ने दी दलील, कप‍िल स‍िब्‍बल ने द‍िया साथ, जानें CJI चंद्रचूड़ ने द‍िया क्‍या जवाब?

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Supreme Court News:सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल स्‍टेटस र‍िपोर्ट पर भी …अधिक पढ़ें

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हाइलाइट्स

अगर वकीलों और अन्य लोगों को कोई खतरा होगा तो वह कदम उठाएंगे: सुप्रीम कोर्टस्‍टेटस र‍िपोर्ट पर सीबीआई बोली, खुलासा करने से आगे की जांच खतरे में पड़ जाएगीयह जनहित का मामला है और जनता को पता होना चाहिए कि कोर्ट रूम में क्या हो रहा है? – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. कोलकाता के आरजी कर अस्‍पताल में ट्रेनी डॉक्‍टर के रेप और मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कप‍िल स‍िब्‍बल और तुषार मेहता के बीच तो बहस देखने को म‍िली. पर मंगलवार को जब जून‍ियर डॉक्‍टर की तरफ से इंद‍िरा जयस‍िंह पेश हुई तो कोर्ट रूम में बड़ा ही हलचल भरा नजारा था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आरजी कर अस्पताल में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर एक स्‍टेटस र‍िपोर्ट दाख‍िल सौंपने का आदेश द‍िया है.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में कोलकाता मर्डर केस की सुनवाई के दौरान इंद‍िरा जयसिंह ने अनुरोध किया क‍ि डॉक्‍टर पर कोई एक्‍शन न ल‍िया जाए तो वह काम पर लौटन का तैयार हैं. इस पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए कप‍िल सिब्बल ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों को आश्वासन दिया गया था, जिसे अदालत में दोहराया जा रहा है कि काम पर वापस लौटने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा क‍ि हम अपने पिछले आदेश में संशोधन नहीं कर रहे हैं. हमने काम पर वापस आने के लिए स्थितियां बनाई हैं, उन्हें आदेश लागू करने के लिए जो करना है, करने दें.

लाइव स्‍ट्रीम‍िंग पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल स्‍टेटस र‍िपोर्ट पर भी गौर किया और कहा कि खुलासा करने से आगे की जांच खतरे में पड़ जाएगी. घटना से संबंधित सोमोटो मामले में सुनवाई के सीधे प्रसारण (लाइव स्‍ट्रीम‍िंग) पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा क‍ि यह जनहित का मामला है और जनता को पता होना चाहिए कि कोर्ट रूम में क्या हो रहा है?

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीबीआई की रिपोर्ट पर गौर किया और कहा कि स्थिति का खुलासा करने से आगे की जांच खतरे में पड़ जाएगी. सुनवाई शुरू होने पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई के लाइव स्‍ट्रीम‍िंग पर रोक लगाने का अनुरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि चैम्बर की महिला वकीलों को तेजाब हमले और दुष्कर्म की धमकियां मिल रही हैं.

वीक‍िपीड‍िया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को आश्वस्त किया कि अगर वकीलों और अन्य लोगों को कोई खतरा होगा तो वह कदम उठाएगा. सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा क‍ि विकिपीडिया अब भी मृतका का नाम और तस्वीर दिखा रहा है. इसके बाद शीर्ष अदालत ने विकिपीडिया को मृतका का नाम हटाने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा क‍ि मृतका की गरिमा और निजता बनाए रखने के लिए, शासकीय सिद्धांत यह है कि बलात्कार और हत्या के मामले में मृतका की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा. विकिपीडिया पहले दिए आदेश के अनुपालन के लिए कदम उठाए.

न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई यह नहीं कह सकता है कि सीबीआई ने अपराध, घटनास्थल या 27 मिनट की सीसीटीवी फुटेज से संबंधित कुछ भी नष्ट कर दिया है. पश्चिम बंगाल पुलिस ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी फुटेज समेत अपराध से संबंधित कोई भी सामग्री उसके पास नहीं हैं तथा सब कुछ सीबीआई को सौंप दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से चिकित्सा विभागों में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर अभी तक की गयी जांच पर वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. उसने सीबीआई को कोलकाता दुष्कर्म एवं हत्या मामले में मृतका के माता-पिता द्वारा दी गयी सूचना की जांच करने का भी निर्देश दिया.

बंगाल सरकार की नाइट श‍िफ्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या कहा?
कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का ‘रात्रियर साथी’ कार्यक्रम महिला चिकित्सकों के करियर पर प्रतिकूल असर डालेगा. इस कार्यक्रम में महिला चिकित्सकों की रात की ड्यूटी न लगाने का प्रावधान है. पीठ ने अस्पतालों में चिकित्सकों, अन्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया. पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायालय में कहा कि वह महिला चिकित्सकों के लिए काम के घंटे 12 घंटे तक सीमित करने और रात की ड्यूटी न लगाने की अपनी अधिसूचना वापस लेगी. इस मामले की सुनवाई अभी जारी है.

ट्रेनी मह‍िला डॉक्‍टर का डेड बॉडी नौ अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिली थी. उनके शव पर गंभीर चोटों के निशान थे. कोलकाता पुलिस ने अगले दिन इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपे जाने का निर्देश दिया था. सीबीआई ने अगले दिन यानी 14 अगस्त को जांच संभाल ली थी.

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