आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कर देने वाले टैक्सपेयर्स को कोई छूट नहीं दी ह …अधिक पढ़ें
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के आम बजट में एक बार फिर नौकरीपेशा करदाताओं को निराश किया है. नौकरीपेशा लोगों की सबसे बड़ी परेशानी महंगाई के इस दौर में हाई टैक्स रेट है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव करने वाले करदाताओं को मामूली राहत दी, वहीं पुरानी टैक्स रिजीम के साथ कर का भुगतान करने वाले लोगों को कोई राहत नहीं दी है.
वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया है. इस तरह अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो अब आपको 7 लाख 75 हजार रुपये की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा. लेकिन, अगर आपकी आय 7 लाख 75 हजार एक रुपये हो जाए तो टैक्स स्लैब बदल जाएगा. इस स्थिति में आपका टैक्स स्लैब कुछ इस तरह का हो जाएगा.
न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब
3 लाख रुपये तक- 0% टैक्स
3-7 लाख रुपये तक- 5% टैक्स
7-10 लाख रुपये तक- 10% टैक्स
10-12 लाख रुपये तक- 15% टैक्स
12-15 लाख रुपये तक- 20% टैक्स
15 लाख से अधिक तक- 30% टैक्स
ओल्ड टैक्स रिजीम
2.50 लाख रुपये तक – 0% टैक्स
2.5 से 5 लाख रुपये तक – 5% टैक्स
5 से 10 लाख रुपये तक- 20% टैक्स
10 लाख से अधिक- 30% टैक्स
कौन का टैक्स रिजीम फायदेमंद
इन दोनों टैक्स रिजीम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि न्यू का चयन करने वाले टैक्स पेयर को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलती है. वहीं दूसरी तरह अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम का चयन किया है तो आप सेक्शन 80सी, सेक्शन 80डी, हाउसिंग लोन पर इंट्रेस्ट, हाउस रेंट आदि के बदले छूट पा सकते हैं. यानी सेक्शन 80सी में आप बच्चों के ट्यूशन फीस और एलआईसी, पीपीएफ, एनएसी जैसे निवेश पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट हासिल कर सकते हैं.
सेक्शन 80डी
सेक्शन 80डी के तक एक टैक्स पेयर प्लानिंग कर ठीकठाक छूट हासिल कर सकता है. इसके तहत कई मद हैं. आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से इस सेक्शन से काफी छूट पा सकते हैं. उदाहरण के लिए आप पेंशन स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस, सीनियर सिटिजन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, पैरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीवेंटिंग हेल्थ चेकअप, किसी खास बीमारी के इलाज, एजुकेशन लोन, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक वेहिकल पर इंट्रेस्ट आदि के बदले छूट क्लेम कर सकते हैं.
हाउस लोन इंट्रेस्ट
आपने ओल्ड टैक्स रिजीम का चयन किया है और घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो आप दो लाख रुपये होम लोन इंट्रेस्ट के बदले छूट क्लेम कर सकते हैं.
हाउसिंग रेंट
इसके साथ ही आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने एचआरए के मुताबिक हाउसिंग रेंट पर भी छूट हासिल कर सकते हैं.
क्या है फायदेमंद
अब आते हैं इस मूल सवाल पर. कौन सा टैक्स रिजीम फायदेमंद है? यह पूरी तरह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. अगर आप फैमिली वाले हैं. आपने ठीक-ठाक पैसा निवेश कर रखा है. आप घर का लोन, ट्यूशन फी, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन फंड आदि में नियमित पैसे डालते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा हो सकता है. अगर आपने ठीक से प्लानिंग कर ली है तो यह संभव है कि 10 लाख रुपये सालान नेट इनकम पर भी आपको शून्य टैक्स देना पड़े.
वहीं अगर आपने किसी तरह का कोई निवेश नहीं किया है. आपकी कोई टैक्स प्लानिंग नहीं है. ऐसी स्थिति में आप न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव कर तमाम झंझटों से बच सकते हैं. न्यू टैक्स रिजीम में आपको 10 लाख रुपये की आय पर करीब 50 हजार रुपये का टैक्स देना होगा.
Tags: Budget session, Income tax
FIRST PUBLISHED : July 23, 2024, 14:35 IST