मुंबई के धारावी में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर रोष, पुलिस की भूमिका पर हिंदू संगठनों ने उठाए सवाल

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मुंबई में पुलिस वालों की मौजूदगी में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या मामले में समुचित कार्रवाई न किए जाने को लेकर पुलिस की …अधिक पढ़ें

मुंबई, धारावी में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने नियाज शेख और आरिफ नाम के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि इस वाकये के बाद शव लेकर शमशान जा रहे लोगों पर आरोपी पक्ष की ओर से पत्थरबाजी और पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर लोगों में गुस्सा बना हुआ है. लाठी चार्ज के बाद से कई हिंदू संगठनों और बीजेपी के नेता भी धारावी पहुंच रहे हैं. हिंदू संगठनों का ये भी कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी नहीं दर्ज किया गया है.

घटना 28 जुलाई की है. पुलिस के मुताबिक रविवार को धारावी के राजेंद्र नगर इलाके में बजरंग दल से जुड़े अरविंद वैश्य की चाकू से हमला करके मार डाला. बताया जा रहा है कि अरविंद दो पक्षों में हो रहे झगड़े को छुड़ाने गया था. इसमें एक पक्ष ने अरविंद की भी पिटाई कर दी. इसकी शिकायत पुलिस से करने पर थाने से दो सिपाही मौके पर अरविंद को लेकर पहुंचे. हिंदू संगठनों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में दूसरे पक्ष ने अरविंद पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. संगठन का ये भी आरोप है कि दूसरे पक्ष ने चाकूओं से हमला कर अरविंद का बांया हाथ काट दिया था और उसके सिर पर लगातार चाकूओं से प्रहार किया था.

गंभीर रूप से जख्मी अरविंद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. ये भी आरोप है कि सारी घटना होने तक पुलिस वाले देखते रहे और एक आरोपी अल्लू को छोड़ कर बाकी पुलिस के सामने ही मौके से भागने में सफल हो गए.

हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि जब इलाके के लोग अरविंद का शव ले कर अंतिम संस्कार के लिए शमशान जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने अपने घरों से उन पर पत्थरबाजी की. इसमें कई लोग घायल भी हो गए. उनका ये भी आरोप है कि उस समय मौजूद पुलिस ने पत्थरबाजी करने वालों को छोड़ कर उल्टा शव यात्रा में शामिल लोगों पर ही लाठियां भांजनी शुरु कर दी. इसे ले कर हिंदु संगठनों में खासा रोष है. इसे लेकर धारवी में पत्थरबाजी और तोड़-फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं.

इस मामले के तूल पकड़ने पर बजरंगदल समेत दूसरे हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं भी धारवी पहुंच रहे हैं. इन लोगों ने दोषी पुलिस वालों को दंडित किए जाने की मांग की है. हिंदू संगठनों का ये भी आरोप है कि इस हत्याकांड में नियाज शेख उर्फ अल्लू, आरिफ, शेर अली, सद्दाम, जुम्मन और यासीन के साथ एक अज्ञात युवक भी शामिल था. जबकि पुलिस ने सिर्फ अल्लू और आरिफ के विरुद्ध ही भारतीय दंड संहिता की धारा 103(2), 352(2), 3(5) का मामला दर्ज किया है. उनकी मांग सभी दोषियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की है. पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा.

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