आपणी आवाज़—
सांगोद नगर पालिका के पार्षद गोविन्द सुमन के खिलाफ सांगोद की विवाहिता महिला ने किसी दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर के बाद मोहर लगाने के बहाने घर पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का केस पुलिस थाना सांगोद में दर्ज करवाया है। इस मामले में सांगोद पुलिस ने पार्षद को शनिवार सांगोद से गिरपतार करके अवकाशकालीन न्यायालय कोटा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया,मजिस्ट्रेट ने पार्षद को 15 दिन के केन्द्रीय कारागृह में न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किए है।इस मामले की जांच एसएचओं सांगोद को सौंपी गई है।
एसएचओं बजरंगलाल ने बताया कि गत दिनों सांगोद नगर पालिका क्षेत्र की एक विवाहिता महिला पार्षद गोविन्द सुमन के पास किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए गई थी। वार्ड पार्षद ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे तथा मोहर लगवाने के लिए उसे घर पर बुलाया, महिला जब दस्तावेज पर माेहर लगाने के लिए पार्षद के घर पहुंची तो पार्षद ने उसे बैठा लिया तथा ज्यादती की। इसके बाद भी पार्षद विवाहिता महिला के घर पर जाकर उसके साथ ज्यादती करता रहा। एसएचओं ने बताया कि पार्षद गाेविन्द सुमन ने विवाहिता महिला को धमकी दी कि यदि ये बात किसी को बताई तो तेरा अतिक्रमण करके बनाया मकान गिरवा दूंगा।विवाहिता महिला ने पार्षद गोविंद सुमन के खिलाफ ज्यादती की रिर्पोट देने पर पुलिस ने भादसं की धारा 376 में केस दर्ज कर लिया है।उन्होंने बताया कि शनिवार को पार्षद गोविन्द सुमन को सांगोद से गिरपतार कर लिया गया है,बाद में उसे अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जहां मजिस्ट्रेट ने पार्षद को 15 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। उन्होंने बताया कि डाक्टरी मुआयना करवा लिया गया है,जिसकी रिर्पोट पुलिस को अभी नहीं मिली है।