अरविंद केजरीवाल को यूं ही नहीं मिली जमानत… अभिषेक सिंघवी की इन दलीलों ने कैसे तोड़ा तिहाड़ का ताला?

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Arvind kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी. केजरीवाल को जमानत यूं ही न …अधिक पढ़ें

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नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत दी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो बेल राशियों पर जमानत दी. अरविंद केजरीवाल को यू हीं जमानत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों ने बड़ा काम किया. तो चलिए जानते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे मिली और कौन-कौन सी दलीलों ने काम आसान बनाया.

सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों पर जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इस मामले में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया. दोनों जजों ने सहमति से जमानत दी है. बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती, जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में हो.

अब जानते हैं कि कैसे मिली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत और वो कौन कौन सी सिंघवी की प्रमुख दलीलें थीं. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी थीं, उसी की वजह से अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ का ताला टूटा है. सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सीबीआई की दलीलों पर सिंघवी अक्सर भारी पड़े. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केजरीवाल के पक्ष में है. तो चलिए जानते हैं सिंघवी की दलीलों को एक नजर में.

अभिषेक सिंघवी की दलीलें:

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