गुरुग्राम की सोना उगलती जमीन कौड़ियों में कैसे खरीदी? क्या है वह लैंड स्कैम, जिसमें ED के जाल में फंस गए रॉबर्ट वाड्रा

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Robert Vadra Land Deal Case: ईडी ने गुरुग्राम की जमीन खरीद मामले में रॉबर्ट वाड्रा को दूसरी बार समन जारी किया था. इससे पहले वह आठ अप्रैल को पेश नहीं हुए थे. जानें क्या है वह लैंड डील केस, जिसमें ईडी ने उन्हें प…और पढ़ें

गुरुग्राम की सोना जमीन कौड़ियों में कैसे खरीदी? वह केस, जिसमें फंस गए वाड्रा

हाइलाइट्स

  • रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे.
  • वाड्रा पर हरियाणा लैंड डील केस में आरोप.
  • वाड्रा ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया.

रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं. हरियाणा में लैंड डील से जुड़े केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें समन्स भेजा था, जिसके बाद वाड्रा आज अपने घर से पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंच गए. पेशी से पहले वाड्रा ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है और इस केस में कुछ भी नहीं है और ना ही उनके पास कुछ छुपाने के लिए है.

ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि, ‘यह कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है. जब भी मैं अल्पसंख्यकों के लिए बोलता हूं तो वे मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, हमें कुचलते हैं… उन्होंने संसद में राहुल (गांधी) को भी रोकने की कोशिश की. यह एजेंसियों का दुरुपयोग है और यह राजनीतिक प्रतिशोध है.’

हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को ईडी यह समन भेजा है. ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में पहले भी समन भेजकर 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया था. हालांकि, तब वह ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे.

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2018 में दर्ज किया गया था मामला
यह मामला 1 सितंबर, 2018 को दर्ज किया गया था. तौरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर गुड़गांव के खेरकी दौला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शर्मा का आरोप था कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है. इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है. मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120 (साजिश रचने), 467, 468 और 471 (जालसाजी) के तहत दर्ज किया गया था. बाद में आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़े गए थे.

वाड्रा पर क्या हैं आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप था कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी. कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के बाद उसी संपत्ति को रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया था.

इस मामले में आरोप यह भी था कि बदले में तत्कालीन हुड्डा सरकार ने डीएलएफ को गुड़गांव के वजीराबाद में 350 एकड़ जमीन आवंटित की थी. इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है.

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